लखीमपुरखीरी, अगस्त 10 -- Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए मिलावटी सामान बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एडीएम न्यायालय ने 39 बिक्रेताओं पर 4.90 लाख का जुर्माना ठोंका है। एडीएम ने आदेश में कहा है कि अगर एक महीने के अन्दर जुर्माना की धनराशि जमा न की गई तो आरसी जारी की जाएगी और भू राजस्व की तरह वसूली होगी। खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने लैब से जांच कराई। जांच में खाद्य पदार्थ मानकों पर फेल निकले, अधोमानक रिपोर्ट आने के बाद एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया। एडीएम नरेन्द्र बहादुर सिंह ने सुनवाई करते हुए 39 मुकदमों में जुर्माना लगाया है। इसमें छह दूध के नमूनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पनीर के तीन मामलों में 30 हजार, दो मिल्क मिठाई पर 25...