Lakhimpur Khiri News: दहेज की खातिर गर्भवती पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को सजा
लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 15 -- Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता। दहेज की खातिर गर्भवती पत्नी की जलाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी दिनेश कुमार गौतम ने आरोपी पति को सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 11000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।एडीजीसी महेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि वादी मुकदमा दिनेश सिंह ने अपनी पुत्री शिल्पी का विवाह वर्ष 2010 में राजीव सिंह निवासी जमुनिया थाना मैगलगंज के साथ किया था। पति और अन्य ससुराली अतिरिक्त दहेज की खातिर शिल्पी को प्रताड़ित करते थे। 10 जनवरी 2015 को दिनेश सिंह को सूचना मिली कि उनकी पुत्री शिल्पी को ससुराल में जलाकर मार दिया गया है। यह भी पढ़ें- Pilibhit News: दहेज हत्या के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज दिनेश सिंह ने घटना की रिपोर्ट दर...
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