लखीमपुरखीरी, जुलाई 31 -- Lakhimpur Khiri News: चुनावी रंजिश में किये गए जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी दिनेश कुमार गौतम ने चारों को पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को चार हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव के रहने वाले योगेश कुमार की गांव के ही संजीव से चुनावी रंजिश थी। 6 अप्रैल 2006 को रात करीब दस बजे गेंहू की मड़ाई के लिए योगेश घर से निकले। योगेश के साथ उसका साथी सौरभ भी था। यह भी पढ़ें- Jamui News: हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना जैसे ही यह लोग घर से बाहर निकले तभी पहले से घात लगाये बैठे संजीव, गंगाराम, लालाराम और शुभकरन ने उन...