कुशीनगर, नवम्बर 1 -- Kushinagar News: कुशीनगर। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। निर्धारित समय सीमा में सूचना नहीं देने पर फसल बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। जिला कृषि अधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से समय रहते शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 28 से 30 अक्तूबर के बीच चक्रवात, ओलावृष्टि व तेज आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने पर बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसमें फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई उपज को हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर दर्ज कराना अनिवार्य है। शिक...