कुशीनगर, जुलाई 22 -- Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जिले के सभी पात्र संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अरुण कुमार दूबे ने जिले के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों को 15 दिनों के भीतर समिति के गठन की सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।मंगलवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी अरुण कुमार दूबे ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम के तहत ऐसे प्रत्येक संस्थान, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। वहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य है। इसमें निजी संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्य...