कुशीनगर, सितम्बर 25 -- Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए चार अभियुक्त को पांच साल के सश्रम कारावास व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में वर्ष 2004 में कप्तानगंज थाने पर महिला समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, मॉनीटरिंग सेल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह के द्वारा प्रभावी पैरवी व सार्थक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरुप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो द्वारा गुरुवार को अभियुक्तगण बुद्धू पुत्र रामअधार, चन्द्रावती पत्नी बुद्धू, बैजनाथ पुत्र शोभा व धर्मेन्द्र पुत्र बैजनाथ निवासीगण भड़सर खास थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोष...