कोडरमा, जुलाई 30 -- Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा की अदालत ने सतगावां थाना क्षेत्र के बहुचर्चित ब्रह्मदेव महतो हत्याकांड में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राजाबर टोला पछियाडीह निवासी महावीर महतो (65) और उसके पुत्र लाल बहादुर यादव (27) को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 25 अगस्त 2024 की रात का है। मृतक ब्रह्मदेव महतो की पत्नी दुलारी देवी ने सतगावां थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि रात करीब 9:30 बजे भोजन के बाद वह अपने पति के साथ घर के बाहर सोने की तैयारी कर रही थीं। तभी उनके भैसुर महावीर महतो...