Kishanganj News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सुनाई सजा
किशनगंज, अक्टूबर 30 -- Kishanganj News: किशनगंज। संवाददाता नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उत्तराखंड के देहरादून ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) दीपचंद पांडेय की अदालत ने आरोपी टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी धिरेन्द्र लाल को वाद संख्या 11/25 पॉक्सो एक्ट में और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 1 लाख 72 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही सरकार के माध्यम से पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। अदालत में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) मनीष कुमार साह ने सजा की बिंदु पर जोरदार जिरह पेश की। यह मामला टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र का है। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.