किशनगंज, सितम्बर 15 -- Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता । आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को सोमवार को अदालत ने पांच वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर की अदालत द्वारा सुनाया गया।

सजा प्राप्त आरोपी सजा पाने वाला आरोपी नूर इस्लाम उर्फ मुक्का पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर रूहिया का रहने वाला है। अदालत ने मामले में जीआर संख्या 570/20 और किशनगंज सदर थाना कांड संख्या 150/20 के तहत आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

घटना का विवरण मामले के संबंध में जिला अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार न...