खगडि़या, अगस्त 26 -- Khagaria News: खगड़िया । विधि संवाददाता खगड़िया व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय प्रभाकर झा ने मंगलवार को दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के गोदाम टोला डांठ निवासी रामप्रवेश मुखिया के पुत्र चंद्रशेखर मुखिया को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत पांच वर्ष का कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक महीना का अतिरिक्त कारावास की सजा भी जेल में बिताने होंगे। घटना 11 जून 2022 की है। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद द्वितीय राजीव कुमार उर्फ गुड्डू ने मंगलवार को बताया कि दोषी के पास से 750 एमएल. का तीन बोतल खगड़िया रेल पुलिस द्वारा बरामद की गई थी। जो सवा दो लीटर मापी गई थी। यह सजा बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं स्पेशल पीपी राजीव कुमार के बहस को सुनने के बाद खुले न्यायालय में ...