कौशाम्बी, अक्टूबर 21 -- Kausambi News: कौशाम्बी, संवाददाता। युवती की हत्या के करीब 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 1.31 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।पुलिस के अनुसार, सात अक्तूबर 2009 को वादी ने सरायअकिल थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को बहलाकर ले जाने के बाद मार डाला गया। मामले में पुलिस ने अपहरण, हत्या, साजिश समेत अन्य धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में रूसहाई गांव निवासी सगे भाई अर्वेश तिवारी, सर्वेश तिवारी तथा प्रयागराज के लालापुर थाना क्षेत्र के मझियारी निवासी रमाकांत दुबे एवं शिवाकांत दुबे को दोषी ठहराया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ...