Kausambi News: जिंदा जलकर विवाहिता की मौत में पति दोषी, 10 साल जेल
कौशाम्बी, जुलाई 18 -- Kausambi News: जिंदा जलकर हुई विवाहिता की मौत के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने दोषी पति को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर जिला जज पूर्णिमा प्रांजल की कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में दिया। कोखराज थाना क्षेत्र के खलीलाबाद (भरवारी) निवासी शहनाज बेगम पत्नी मो. अनीस ने घटना के बाद पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसने अपनी बेटी रुखसार की शादी पड़ोसी हुसैन पुत्र ललई के साथ की थी। शादी के बाद ही पति बेटी को प्रताड़ित करता था। 27 मई 2012 को आरोपी हुसैन ने बेटी के शरीर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर हालत में रुखसार को इलाज के लिए प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी कराकर रुखसार को घर लाया गया। दो जून को रुखस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.