कौशाम्बी, अक्टूबर 23 -- Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ 20 मई वर्ष 2021 को छेड़खानी की गई थी। विरोध करने पर आरोपी राजेश उर्फ रजनी पुत्र इंद्रपाल निवासी रामपुर, चरवा ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने छेड़खानी, धमकी देने व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ आपरेशन कन्विक्शन के तहत मानीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय से आरोपी को सजा कराई। मामले में अदालत ने दोष साबित होने पर आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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