कटिहार, अक्टूबर 7 -- Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तैयारी कर रहे जिले के पात्र नागरिकों के लिए राहत की खबर है। अब फॉर्म-6 के साथ अलग से घोषणा-पत्र देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के 29 सितंबर के निर्देश के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। इससे पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं समेत मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों के लिए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आयोग के निर्देश के आलोक में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है。 यह...