काशीपुर, अगस्त 6 -- Kashipur News: बाजपुर। अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की सुल्तानपुर पट्टी शाखा से पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लेकर बंधक रखी संपत्ति को बैंक की अनुमति के बिना हस्तांतरित करने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शाखा प्रबंधक सुनील कुमार जोशी ने बताया कि ग्राम जोगीपुरा निवासी राजकुमार पुत्र भगवान दास ने 15 फरवरी 2024 को बैंक से पांच लाख रुपये का ऋण लिया था। इसके बदले उसने 800 वर्ग फुट जमीन बैंक में बंधक रखी थी। किश्तें जमा न होने से खाता एनपीए हो गया और वर्तमान में 4,69,567 रुपये के साथ ब्याज बकाया है। यह भी पढ़ें- Dehradun News: प्लाट धोखाधड़ी के एक मामले में 15 दिन में दूसरा मुकदमा

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