काशीपुर, सितम्बर 9 -- Kashipur News: काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज (जूडि) चेतन सिंह गौतम की अदालत ने मंत्री का पीए और महिला आयोग की सदस्य बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर रकम ऐंठने के आरोपों से पूर्व प्रधान और उसकी पत्नी को बरी कर दिया। जसपुर निवासी शैलेंद्र कुमार ने वर्ष 2007 में थाना काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि ग्राम फिरोजपुर निवासी पूर्व प्रधान मथुरी लाल गौतम और उसकी पत्नी सपना गौतम ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे रुपये लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। इसके बाद मामला परिवाद के रूप में काशीपुर न्यायालय में चला। वहीं मथुरी लाल और सपना गौतम की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण ने बहस की। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने दोनों को बरी ...