काशीपुर, अगस्त 25 -- Kashipur News: काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एनआई एक्ट विशेष न्यायालय की न्यायाधीश शचि शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 98 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मोहल्ला गंज निवासी मुकेश कुमार ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार चौहान के माध्यम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि 20 सितंबर 2022 को आवास विकास कॉलोनी निवासी सुबोध कुमार शर्मा ने उनसे 78 हजार रुपये लिए थे।वहीं एक माह के भीतर रकम लौटाने का वादा किया था। समय बीतने के बाद भी पांच नवंबर 2022 को सुबोध ने 78 हजार रुपये का चेक दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। विधिक नोटिस देने के बाद भी रकम का भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान ...