काशीपुर, अक्टूबर 3 -- Kashipur News: काशीपुर। जसपुर क्षेत्र में शराब तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी को तीन माह के साधारण कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जसपुर पुलिस ने दो दिसंबर 2019 को बलविंदर सिंह उर्फ कुक्की निवासी ग्राम कलियावाला, जसपुर को 45 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल स्वतंत्र गवाह न होने के आधार पर पुलिसकर्मियों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जहां आरा अंसारी की अदालत ने बलविंदर सिंह को तीन माह के साधारण कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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