कानपुर, जुलाई 14 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बिगाही गांव में करीब 15 साल पहले हुई मारपीट के मामले में जिरह के दौरान वादी अपने बयान से पलट गया। इस पर एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने आरोपित महिला व उसके दो बेटों को दोष मुक्त कर दिया। जबकि वादी के खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि बिगाही गांव के रहने वाले सत्यनारायण ने 27 मार्च 2011 को गांव के ही रामबाबू के पुत्रों अमित व अमर पर खेत की मेड़ तोड़ने व उलाहना देने पर मां सीता देवी के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाकर अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हड्डी टूटने के कारण मुकदमा तरमीम हुआ था। इस मामले की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्...