कानपुर, अक्टूबर 6 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। पुखरायां में महिला के कान के टॉप्स और अंगूठी लूटने के मामले में 13 साल चले मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि मीरपुर पुखरायां के रहने वाले विनय मिश्र के घर में 11 जनवरी 2013 को घर में घुसकर एक बदमाश ने उनकी मां कृष्णा कुमारी के कान के सोने के टॉप्स व अंगूठी लूट ली थी। इसके बाद लुटेरा मौके से फरार हो गया था। मामले में विनय की तहरीर पर भोगनीपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन करने के बाद पुलिस ने अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पातेपुर गांव के रहने वाले यतीश पुत्र महबूब को गिरफ्तार कर चालान किया था। इसके साथ ही उसके...