कानपुर, जुलाई 24 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। भोगनीपुर क्षेत्र के मोहमदपुर गांव के पास हाईवे पर हार्वेस्टर मालिक से हुई लूट के दर्ज मुकदमे में बीते दिन दोषी ठहराए गए दोनों दोषियों को विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट ने सात सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनो पर आठ-आठ हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। यह भी पढ़ें- लूट के दो आरोपित दोषसिद्ध, सजा पर फैसला आजमामले का विवरण एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि जालौन क्षेत्र के नगरी गांव निवासी अवध बिहारी ने भोगनीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 17 अप्रैल 2020 को वह जिला रामपुर के सिकरौरा निवासी सचिन नागर व मोनू नागर के साथ अपना हार्वेस्टर लेकर गजनेर क्षेत्र के मंगटा कुरारी गांव में कतराई के लिए जा रहा था। रास्ते में मोहम्मदपुर गांव के पास ह...