कानपुर, अगस्त 6 -- Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के निबौली गांव में संचालित खाद्यान्न दुकान में पूर्ति निरीक्षक गौरव राजपूत को आवंटित आनाज वितरण के सापेक्ष कम मिला था। इस पर कोटा निलंबित किया गया था। मामले की बारीकी से जांच के बाद पूर्ति निरीक्षक की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गुरुवार को कोतवाली अकबरपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक ने सौंपी तहरीर में बताया कि दुकानदार भूरा लाल कुल खाद्यान्न गेहूं 27.56 कुंतल चावल 48.439कुंतल,1.96 कुंतल ज्वार, व 76 किलो चीनी की खुले बाजार बिक्री कर लेने की पुष्टि के आधार पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया। दुकान को निलंबित कर दिया गया है। गांव स्तर पर दुकानदार द्वारा घटतौली व राशन नहीं देने की शिकायते पहले भी ...