कानपुर, सितम्बर 7 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। रनियां थाने में 20 नवंबर 2022 को दर्ज चोरी के मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर तीन हजार रुपये जुर्माना किया। रनियां कस्बे की एक दुकान में 20 नंबर 2011 को मोबाइल व बीस हजार रुपये चोरी हो गए थे। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ग्राम भगाहा थाना हजूरपुर जिला बहराइच के रहने वाले धर्मेंद्र कश्यप पुत्र दुखीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसकी सुनवाई मौजूदा समय में सीजेएम कोर्ट में हो रही थी। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने ...