कानपुर, जुलाई 4 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। अपर जिला जज राकेश कुमार तिवारी ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के आश्रित को मिलेगी। दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिए गए। हटिया बर्तन बाजार निवासी प्रशांत मेहरोत्रा ने मूलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप नौ दिसंबर 2023 को उनकी दुकान पर काम करने वाले पुखरायां निवासी उमाशंकर दुबे का दूसरे नाबालिग कर्मचारी से मामूली विवाद हो गया था। नाबालिग कर्मचारी ने अपने दो-तीन साथियों के साथ उमाशंकर को चाकू मारकर घायल कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आ...