कानपुर, नवम्बर 3 -- Kanpur News: कानपुर। महापौर प्रमिला पांडेय के भतीजे से 26 साल पहले हुई मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोपी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह तृतीय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। ग्वालटोली थाने में प्रमिला पांडेय ने 16 मई 2000 को मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप वीआईपी रोड पर डीजी कॉलेज के सामने उनके भतीजे अखिलेश की दुकान थी। घटना वाले दिन शाम 6:30 बजे कुछ अराजक तत्व पहुंचे और विवाद करने लगे। अराजक तत्वों ने उनके भतीजे के साथ अभद्रता की और पीसीओ में तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में ग्वालटोली पुलिस ने चमनगंज के जावेद जमील के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। मामले में अधिवक्ता मो. सलीम ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने जावेद को बरी कर दिया।

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