Kanpur News: पंचायत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को कर सकेंगे आवेदन
कानपुर, नवम्बर 7 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कपिल सिंह ने जनपद के समस्त ग्रामवासियों से आह्वान किया कि पंचायत निर्वाचक नामावली (अंतिम मतदाता सूची)-2026 में नामों के परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन के लिए नियमानुसार आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने सभी ग्रामीण मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों का नाम दर्ज होने की जांच अवश्य कर लें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(8) के प्रावधानों के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद और निर्वाचन पूर्ण होने तक निर्वाचक नामावली में कोई सुधार, निष्कासन अथवा परिवर्धन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध ...
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