कानपुर, अगस्त 3 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नौ साल पुराने वैट बकाया से जुड़े एक मामले में एसजीएसटी ने बैंक खाते में जमा 8.70 लाख रुपये पर रोक लगा दी। पीड़ित का आरोप है कि जिस फर्म के बकाये की कार्रवाई की गई, उसमें वह नौ वर्ष पहले केवल कर्मचारी था। व्यापार मंडल के हस्तक्षेप के बाद अपर आयुक्त ने मामले की जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। पीड़ित दीपक डारोलिया ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने नई फर्म बनाकर सीमेंट का कारोबार शुरू किया था। इसी फर्म के कोटक महिंद्रा बैंक खाते में जमा 8.70 लाख रुपये पर विभाग ने रोक लगा दी। बैंक से सूचना मिलने पर वह लखनपुर स्थित राज्य कर कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में संबंधित फर्म में वह केवल कर्मचारी थे। पुरानी फर्म के वैट बकाये से उनका कोई संबंध नहीं ह...