कानपुर, अगस्त 5 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। ग्राम पंचायत देवराहट में पूर्व में गठित जांच समिति की जांच आख्या के आधार पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं सिद्ध होने पर ग्राम प्रधान एवं सचिव को निलंबित किया गया था। निलंबन आदेश के विरुद्ध ग्राम प्रधान की ओर से उच्च न्यायालय, प्रयागराज में रिट याचिका दायर की गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में ग्राम प्रधान से पुन: स्पष्टीकरण प्राप्त कर अंतिम निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए थे। न्यायालय के आदेश के क्रम में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2025 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षण के लिये डीएम कपिल सिंह द्वारा डीडीओ एवं अधिशासी अभियंता, नलकूप विभाग को नामित किया गया। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मामले की...