कानपुर, अक्टूबर 15 -- Kanpur News: कानपुर। दहेज हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पीयूष सिद्धार्थ ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मृतका के भाई सौरभ साहू ने स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप बहन प्रिया साहू की शादी 17 नवंबर 2018 को स्वरूप नगर के अमरजीत सिंह खनूजा से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही अमरजीत व उसका भाई हरमिंदर बहन से दहेज में तीन लाख रुपयों की मांग करने लगे। बहन के असमर्थता जताने पर आए दिन मारपीट करते थे। बहन ने कई बार फोन पर पति और देवर की प्रताड़ना की जानकारी दी थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर 25 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने प्रिया को जिंदा जला दिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 15 गवाह कोर्ट में पेश किए गए...