कानपुर, अगस्त 13 -- Kanpur News: कानपुर। दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में 13 साल बाद फैसला आया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम सौम्या अरुण की कोर्ट ने पति व देवर को तीन साल कैद और सात-सात हजार रुपये जुर्माने से जबकि ससुर को एक साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए इस सशर्त परवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। शिवली रोड कल्याणपुर निवासी आरती बाजपेई ने महिला थाने में 15 मई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उनकी शादी एक जून 2012 को अभिषेक बाजपेई से हुई थी। शादी के बाद से ही देवर अर्पित बाजपेई और ससुर शिशिर बाजपेई दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। नौकरी छोड़ने पर पति और ससुर ने घर में रखने से मना कर दिया। जान से मारने का प्रयास किया। मुकदमे में अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सजा ...