कानपुर, अक्टूबर 8 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। बिल्हौर में वर्ष 2012 में हुई मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमें में जिला जज की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद चार आरोपितों के दोषी सिद्ध होने पर उनको चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चारो पर 5-5 हजार रूपये जुर्माना भी किया। डीजीसी विजय सिंह व एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि बिरहाना बिल्हौर के रहने वाले योगेंद्र सिंह ने वहीं के रहने वाले दिनेश कुमार , उसके भाई सुधीर कुमार,राकेश व उसके पुत्र_ राहुल पर मारपीट का आरोप लगा 8 अप्रैल 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गंभीर चोट पहुंचाने की धारा बढ़ाने के बाद पुलिस ने चारो आरोपितों का चालान करने के साथ ही उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा था। यह भी पढ़ें- Jahanabad News: मारपीट के मामले में ...