कानपुर, अगस्त 21 -- Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले घर में घुसकर सो रही लड़की से छेड़छाड़ करने व विरोध पर मारपीट करने के मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने आरोपित पर दोषसिद्ध होने के बाद उसको तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ दोनों ही उस पर छह हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी अजय तिवारी ने बताया कि सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की 30 मार्च 2022 की रात में अपने घर में सो रही थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र उर्फ बालाजी पुत्र राम आसरे प्रजापति ने उसके घर में घुसकर सोते समय उसको दबोचकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके साथ मारपीट कर आरोपित वहां से भाग निकला था। मामले में पीड़िता की मां ने उसको नाबालिग बताते ह...