कानपुर, जुलाई 3 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भूरदेव कहिंजरी गांव में करीब बारह साल पहले हुई मारपीट में बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-4 ने चार आरोपितों के दोषी सिद्ध होने पर छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी केके सिंह ने बताया कि रसूलाबाद क्षेत्र के गांव भूरदेव कहिंजरी की रहने वाली शिवकांती से पड़ोस में रहने वाली रानी देवी से किसी बात पर कहा सुनी हो गई थी। इससे गुस्साए रानी के परिजनों जगदीश, कुलदीप, सोनू, व राकेश ने लाठी डंडों से हमला करने के साथ पथराव कर दिया था। बचाने गई शिवकांती की सास भगवती देवी की ईंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में शिवकांती के देवर श्रीप्रकाश ने रसूलाब...