कानपुर, अगस्त 10 -- Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। करीब तेरह साल पहले भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से जबरन सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी होने पर एफ टी सी प्रथम की अदालत ने घटना में शामिल दोनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है इसके साथ ही प्रत्येक पर 1,34,000/ रुपए जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती 5 मई 2013 की रात घर में अकेली थी। उसी दौरान गांव के रहने वाले संतोष व भूप नारायण उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट करते हुए जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी बीच युवती का चचेरा भाई मौके पर आ गया तो संतोष ने तमंचे से फायर कर दिया और दोनों भाग निकले । मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोप...