कानपुर, अगस्त 3 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। अमराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के घर में घुसकर करीब नौ साल पहले हुई छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर उसको तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी विकास सिंह ने बताया कि अमराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के माता-पिता 7 अक्टूबर 2017 को खेतों पर गए थे। यह भी पढ़ें- छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की कैद मामले का विवरण किशोरी को घर में अकेला देखकर वहीं के रहने वाले अजय सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के साथ उसके कपड़े जबरन उतारकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। मामले म...