कानपुर, अगस्त 7 -- Kanpur News: कानपुर। किशोरी से छेड़खानी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने पड़ोसी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दूध लेकर घर लौट रही किशोरी से युवक ने अश्लील हरकतें की थीं। इस हरकत के बाद युवक ने पीड़िता के घर में घुसकर धमकाया भी था। किशोरी के पिता ने नरवल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप छह फरवरी 2019 की शाम करीब आठ बजे 16 वर्षीय बेटी दूध लेकर घर लौट रही थी। वह नरवल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंची, तभी पड़ोस में रहने वाले राज बहादुर उर्फ छुटकऊ ने अंधेरे का फायदा उठाकर बेटी को घसीट लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। यह भी पढ़ें- Hapur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को पांच साल की सजा वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और को...