कानपुर, अक्टूबर 27 -- Kanpur News: कानपुर देहात के सजेती में दो साल पहले हुए हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने दंपति समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन पर 51-51 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। फैसले के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी केके सिंह के मुताबिक अकबरपुर बीरवल गांव में 29 जून 2024 को पेड़ काटकर नालियों में डालने का विरोध करने पर अरविंद कुमार पर गांव के ही मूलचंद्र व उनके पुत्र राजेंद्र कुमार, फूलकली पत्नी चरन सिंह व जालौन के मूल निवासी उसके पति चरन सिंह ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया था। बचाने आई अरविंद की पत्नी ममता को भी हमलावरों ने पीटकर अधमरा कर दिया था। अरविंद की मौत हो गई थी। अरविंद के भांजे संजय ने सजेती थाने में हमलावरों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा...