कानपुर, जुलाई 24 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। वाहन पर चालान लंबित रहते हुए वाहन न बेच पाने की बाध्यता को लेकर कोर्ट में सवाल उठाया गया है। इस मामले को आधार बनाकर वाहन ट्रांसफर न करने पर आरटीओ के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दी गई है। सीजेएम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। श्याम नगर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बख्शी ने अपनी एक कार प्रवीन साहनी को बेची थी। कार का सौदा तय करने के बाद जब प्रवीन आरटीओ गए तो उनको बताया गया कि कार पर पंजाब में चालान कटा है। जब तक चालान का भुगतान नहीं होगा तब तक वाहन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह भी पढ़ें- लाइसेंस या इंश्योरेंस नहीं, बल्कि अब इस कागज की हो रही चेकिंग; फिर Rs.10000 का चालान, लाइसेंस रद्द! विजय बख्शी को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने आरटीओ में प्रार्थनापत्र...