कानपुर, जुलाई 31 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। आठ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। पीड़िता की मां ने चमनगंज थाने में सात अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उनकी आठ साल की बेटी सुबह 9:30 बजे ज्वालादेवी मंदिर के पास खेलने गई थी। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए घर आयी। पूछने पर बताया कि चमनगंज के श्रीनगर इलाके में रहने वाला पप्पू उसे फूल तोड़ने के बहाने अपने साथ कमरे में ले गया और अश्लील हरकत की। यह भी पढ़ें- आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल कैद, 30 हजार जुर्माना बच्ची के शोर मचाने पर बुजुर्ग पुजारी ने उसे छुड़ाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विशेष ल...