कन्नौज, अगस्त 23 -- Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। इंडियन बैंक के शाखा तिर्वा द्वारा डेयरी लोन के ओटीएस के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक के अधिकारियांे को तलब किया। रविवार को स्पेशल लोक अदालत में हुई सुनवाई के दौरान जजों के पैनल द्वारा भेजे गए समझौते पत्र को स्वीकार कर लिया गया। रविवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंडियन बैंक के अधिकारियों को तलब करते ओटीएस के मामले को मंजूरी दे दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश अनुजा सिंह ने बताया कि तिर्वा शाखा से विमलेन्द्र सिंह वघेल द्वारा डेयरी लोन लिया गया था। कोरोना काल में खाता एनपीए होने के कारण 25 लाख दो हजार में बैंक द्वारा ओटीएस किया गया था। जिसमें 16 लाख 50 हजार रूपए जमा किए गए थे। शेष रकम को ...