कन्नौज, अगस्त 6 -- Kannauj News: कन्नौज। सौरिख थाना क्षेत्र में साल 2007 में महिला से सोने की चेन और कुंडल लूटने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सौरिख थाना क्षेत्र के गांव सरीफाबाद निवासी घनश्याम की पुत्रवधू फूलमाला शौच के लिए गई थीं। इसी दौरान आरोपी ने उनके गले से सोने की जंजीर और कानों के कुंडल लूट लिए थे। घटना के संबंध में थाना सौरिख में वर्ष 2007 में आरोपी सर्वेश यादव निवासी बरूआनदी, थाना किसनी, मैनपुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सर्वेश यादव को दोषी ...