Kannauj News: मासूम से दरिंदगी के दोषी को 20 साल की कैद, 1.05 लाख का जुर्माना
कन्नौज, जुलाई 9 -- Kannauj News: कन्नौज। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने वारदात के करीब दो साल बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 5 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 1 अगस्त 2024 की शाम को पांच वर्षीय मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान सूरज उर्फ छोटे ने बच्ची को खाने-पीने की चीजों का लालच दिया और उसे बहला-फुसलाकर एक मकान में ले गया। वहां आरोपी ने मासूम के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। घटना के अगले दिन, यानी 2 अगस्त को पीड़िता के नाना ने इंदरगढ़ थ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.