कन्नौज, सितम्बर 11 -- Kannauj News: कन्नौज। सौरिख थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में बाइक लूट के मामले में अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैl न्यायालय ने दोनों पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक सौरिख के गांव नगला बिहारी निवासी उमेश कुमार 31 जनवरी 2018 को अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था । तभी रास्ते में आरोपितों ने उसे रोक लिया और बाइक की चाबी छीनकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए थे। मामले में उमेश कुमार की तहरीर पर थाना सौरिख में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपित धर्मसिंह उर्फ धर्मा पुत्र कालिका निवासी उस्मानपुर, थाना विशुनगढ़ तथा हरिओम पुत्र रामगोपाल निवासी कस्बा व थाना सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल ...