JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, हाई कोर्ट से 1900 अभ्यर्थियों को राहत
रांची, नवम्बर 6 -- जेएसएससी-सीजीएल के 1900 अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया गया था। यह फैसला जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने सुनाया है। इससे 1900 अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।राज्य सरकार ने क्या दी थी दलील इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थियों की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार ने एक आदेश जारी कर जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी थी, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि परीक्षा संस्था की पवित्रता बनाए रखने और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई थी।
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