रांची, मार्च 13 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में 1733 पदों पर होने वाली कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मुमताज अंसारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह अंतरिम आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रार्थियों ने कक्षपाल भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। उनका कहना है कि विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा की गणना एक अगस्त 2025 से की गई है, जो नियमों के विपरीत है। प्रार्थियों का तर्क है कि अगस्त 2025 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नई नियमावली के तहत होने वाली पहली नियुक्ति में आयु की गणना एक अगस्त 2019 से की जानी चाहिए थी। लेकिन सितंबर 2025 में जारी इस विज्ञापन में सरकार के वादे ...