JNU प्रोटेस्ट मामले में दिल्ली कोर्ट का आदेश, 14 छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए
नई दिल्ली, मार्च 1 -- दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 14 छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जमानत मिलने के बाद सिर्फ कागजी प्रक्रिया लंबी होने के कारण किसी को जेल में रखना उचित नहीं है।पुलिसकर्मियों पर हमला गंभीर अपराध, लेकिन. ड्यूटी मजिस्ट्रेट रवि ने यह आदेश छात्रों की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इससे पहले 27 फरवरी को अदालत ने इन 14 छात्रों को जमानत दी थी। अदालत ने उस समय कहा था कि पुलिसकर्मियों पर हमला गंभीर अपराध है, लेकिन आरोपी छात्र हैं और उनका भविष्य आगे पड़ा है। यह भी पढ़ें- पूरे विश्व को भगवामय करना है, चाहें... खाम...
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