Jhansi News: प्राण घातक हमले में दोषी को आजीवन कारावास
झांसी, अक्टूबर 16 -- Jhansi News: झांसी, संवाददाता। रंजिशन जानलेवा हमले में दोषी सिद्ध हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा सत्य प्रकाश आर्य की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि थाना टहरौली में तहरीर देते हुए गांव सेरिया निवासी प्रेमवती पत्नी सन्तोष धोबी ने बताया था कि पति सन्तोष को 23 अप्रैल 2020 को सुबह पड़ोस में रहने वाले चन्द्रपाल उर्फ धुल्ले धोबी ने जान से मारने की नियत से लाठी से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जिससे संतोष लहुलुहान हो गए। आरोपी ने उनका पैर भी तोड़ दिया और मरा हुआ समझ कर यह धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गया। इसके पहले चन्दपाल उर्फ धुल्ले ने 22 अप्रैल को पीड़िता को भी घर में घुसकर मारा पीटा था व जान ...
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