झांसी, अगस्त 26 -- Jhansi News: झांसी (मऊरानीपुर)। जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिया है कि 30 नवंबर तक चीनी के व्यापारियों और डीलरों पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। इसको लेकर मऊरानीपुर प्रशासन लगातार सतर्क है। आदेश के अनुसार, किसी डीलर द्वारा चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक उसका भंडारण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।प्रशासन ने सभी संबंधित व्यापारियों को भारत सरकार के पोर्टल पर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करने और प्रत्येक शुक्रवार को उसे अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- झांसी में चीनी के स्टॉक पर शिकंजा, मऊरानीपुर में व्यापारियों के यहां निरीक्षण इसी क्रम में मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी मनोज कुमार भारती ने क्षेत्र के चीनी व्यापा...