जौनपुर, अगस्त 20 -- Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। सिकरारा थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में राजेंद्र प्रसाद सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र समेत पांच आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना ने दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। राजेंद्र सिंह की पत्नी वादिनी दुर्गा देवी ने घटना की रिपोर्ट सिकरारा थाने में दर्ज कराया था कि तीन जून 2015 को 8:30 बजे रात में वादिनी अपने पति राजेंद्र के साथ मड़हे में बैठी थी कि अचानक पट्टीदार वीरेन्द्र प्रताप सिंह, उनके लड़के पवन, दीपक सिंह, सोनू सिंह व प्रिंस सिंह लाठी डंडा व असलहे से लैस होकर मड़हे के पास आकर गालियां देने लगे। सोनू सिंह ने अन्य आरोपियों के ललकारने पर पति राजेंद्र को गोली मार दिया। घटना के बाद आरोपी भाग गए। पति को पहले जिला ...