जौनपुर, अक्टूबर 15 -- Jaunpur News: जौनपुर। जिले में अपंजीकृत खरपतवारनाशी साइक्लोसिनोन के व्यापार, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार ने कीटनाशी विक्रेताओं को इस रसायन की खरीद-बिक्री से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि शासन से मिले निर्देशों के क्रम में यह कदम उठाया गया है। इस रसायन के अनियंत्रित प्रयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किसानों से भी अपंजीकृत कृषि रसायनों के प्रति सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान किसी विक्रेता की दुकान या गोदाम में यह अपंजीकृत रसायन मिलने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- Hamirpur News: अवैध कीटनाशकों की बिक्री ...